मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना ( MKBK) कोविड -19 महामारी से अपने माता - पिता को खो चुके अनाथ बच्चों को सहारा प्रदान करने के लिये राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई ।
● कोविड -19 के कारण माता - पिता दोनों को अथवा एकल जीवित माता या पिता को खोने वाले बेसहारा बच्चों को तत्काल सहायता के रूप में एक लाख रुपये का एकमुश्त अनुदान तथा 18 वर्ष पूरे होने तक ढाई हजार रुपये की राशि प्रतिमाह राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना ( MKBK ) के अंतर्गत दी जाएगी ।
Mukhyamantri Corona Bal Kalyan Yojana
अनाथ बालक - बालिका के 18 वर्ष की आयु होने पर उसे ₹ 5 लाख की एकमुश्त सहायता मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना ( MKBK ) के अंतर्गत दी जाएगी।
• ऐसे बच्चों को 12 वीं कक्षा तक की पढ़ाई की सुविधा आवासीय विद्यालय अथवा छात्रावास के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी ।
• इस महामारी के कारण बेसहारा हुई कॉलेज में अध्ययनरत छात्राओं को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा ।
• कॉलेज में पढ़ने वाले बेसहारा छात्रों को ' अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना का लाभ मिलेगा । इस महामारी से प्रभावित निराश्रित युवाओं को ' मुख्यमंत्री युवा संबल योजना ' के तहत बेरोज़गारी भत्ता दिये जाने में प्राथमिकता दी जाएगी ।
Mukhyamantri Corona Bal Kalyan Yojana
कोविड-19 महामारी के कारण अपने पति को खो चुकी विधवा महिलाओं को भी राजस्थान राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना ( MKBK ) के अंतर्गत एकमुश्त एक लाख रुपये की सहायता अनुदान के रूप में दी जाएगी ।
Mukhyamantri Corona Bal Kalyan Yojana
इसके अलावा ऐसी विधवाओं को प्रतिमाह डेढ़ हजार रुपये विधवा पेंशन दी जाएगी ।
इसके लिये आयु वर्ग एवं आय की कोई भी सीमा नहीं होगी ।
मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना ( MKBK )
इन विधवाओं के बच्चों को निर्वाह के लिये एक हजार रुपये प्रतिमाह तथा स्कूल ड्रेस एवं किताबों के लिये दो हजार रुपये वार्षिक रूप से प्रति बच्चों को दिया जाएगा।
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