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मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। राजस्थान सरकार की योजनाएं

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना
 
Q. मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब लागू हुई?
👉 यह योजना 1 मई , 2021 से लागू हुई । 
राज्य बजट 2021-22 में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज ' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये इस योजना को प्रारंभ किया गया । 
30 जनवरी , 2021 से लागू आयुष्मान भारत - महात्मा गांधी बीमा योजना का दायरा बढ़ाते हुए इस योजना की शुरुआत की राजस्थान गई है ।

  ●  मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की पात्रता की शर्तें :-

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को दो प्रकार की श्रेणियों में विभक्त किया गया है-
 1. निःशुल्क लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणी । 
2. ₹ 850 प्रति परिवार प्रतिवर्ष का भुगतान कर लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणी । 
 वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र परिवार , सामाजिक - आर्थिक जनजगणना 2011 के पात्र परिवार , राज्य के सरकारी विभागों / बोर्ड निगम / सरकारी कंपनी में संविदा कार्मिक , लघु सीमांत कृषक एवं कोविड- 19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवार निःशुल्क श्रेणी में शामिल हैं ।

 राज्य के वे परिवार जो निःशुल्क पात्र परिवारों की श्रेणी में नहीं आते एवं सरकारी कर्मचारी या पेंशनर नहीं हैं तथा मेडिकल अटेंडेंस रूल्स के तहत लाभ नहीं ले रहे हैं , वे निर्धारित प्रीमियम का 50 प्रतिशत अर्थात ₹ 850 प्रति परिवार प्रतिवर्ष भुगतान करके योजना का लाभ ले सकते हैं । 
उपर्युक्त स्थिति में प्रीमियम का शेष 50 प्रतिशत भाग सरकार द्वारा वहन किया जाएगा ।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में देय राशि :-

इस योजना में साधारण बीमारियों के लिये ₹ 50 हजार प्रतिवर्ष एक गंभीर बीमारियों के लिये ₹ 4.50 लाख की राशि का निःशुल् उपचार प्रतिवर्ष प्रति परिवार देय है ।

उपर्युक्त राशि पूरे परिवार के लिये एक पॉलिसी वर्ष में उपयोग की जा सकेगी । 
• यदि किसी पॉलिसी वर्ष में रोगी के लिये पैकेज बुकिंग के दौरान राशि कम पड़ती है या समाप्त हो गई हो तो , ऐसी स्थिति राशि का भुगतान रोगी के द्वारा स्वयं किया जाएगा । 
यह योजना केवल ओपीडी प्रोसिजर्स एवं चिह्नित प्रोसिजर्स के लिये मान्य होगी । 
इस योजना के अंतर्गत विभिन्न बीमारियों के 1576 प्रकार के पैकेज एवं प्रोसिजर्स उपलब्ध हैं । 
• इस योजना में परिवार के आकार एवं आयु की कोई सीमा नहीं है। 
• इस योजना के अंतर्गत एक वर्ष तक के शिशु बिना परिवार कार्ड में नाम दर्ज किये भी , लाभार्थी के रूप में अधिकृत होंगे ।

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